नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जाति व्यवस्था के पुन: वर्गीकरण के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने वकील द्वारा दायर याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।अदालत वकील सचिन गुप्ता की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत केंद्र को जाति व्यवस्था के पुन: वर्गीकरण के लिए एक नीति तैयार करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।बेंच ने वकील को फटकार लगाते हुए कहा, च्च्यह कानून का दुरुपयोग है। इस तरह की जनहित याचिकाएं बंद होनी चाहिए। हम इसे खारिज करते हैं और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को 25 हजार रुपए का जुर्माना भरने का निर्देश देते हैं। याचिकाकर्ता को दो हफ्ते के अंदर भुगतान की रसीद पेश करनी होगी।एडवोकेट सचिन गुप्ता ने एक और याचिका दायर की थी जिसमें आरक्षण को धीरे-धीरे खत्म करने और वैकल्पिक आरक्षण की नीति लागू करने की मांग गई थी। हालांकि कोर्ट ने इसे भी खारिज कर दिया और इसके लिए भी सचिन पर 25 हजार का जुर्माना लगाया गया है।