याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से तारीख मिलने पर बोले उद्धव
मुंबई
शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह की लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुनवाई के लिए अपनी सहमति दे दी है। इस बीच, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। राज्य के विदर्भ क्षेत्र के दौरे के दौरान ठाकरे ने कहा कि चुनाव आयोग के पास पार्टी का नाम बदलने का अधिकार नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि वे इसे किसी को चुराने नहीं देंगे। शिवसेना पार्टी और उसका चुनाव चिह्न एकनाथ शिंदे को दिए जाने के खिलाफ उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सहमति दे दी है। सीजेआई ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट 31 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई करेगा। बता दें कि उद्धव की याचिका में चुनाव आयोग का फैसला रद्द करने की मांग की गई है। याचिका पर सुनवाई के लिए शीर्ष कोर्ट की सहमति के बाद शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। उन्होंने सोमवार को कहा कि चुनाव आयोग (ईसी) किसी पार्टी को चुनाव चिन्ह आवंटित कर सकता है, लेकिन उसके पास किसी पार्टी का नाम बदलने की शक्ति नहीं है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि च्शिवसेनाज् नाम उनके दादा (केशव ठाकरे) ने दिया था और वह किसी को इसे च्चुरानेज् नहीं देंगे। इस दौरान, अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से मुकाबला करने के लिए कुछ विपक्षी दलों के एक साथ आने की कोशिश करने के सवाल पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मैं इसे विपक्षी दलों की एकता नहीं कहूंगा, बल्कि हम सभी की एकता कहेंगे। हम देशभक्त हैं और लोकतंत्र की खातिर ऐसा कर रहे हैं।