नई दिल्ली। दिल्ली के तिहाड़ जेल प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में यासीन मलिक की व्यक्तिगत पेशी मामले में लापरवाही को लेकर शनिवार (22 जुलाई) को 4 अफसरों को सस्पेंड कर दिया है। इनमें एक डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट, 2 असिस्टेंट सुपरिन्टेंडेंट और एक अन्य अधिकारी शामिल है।सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने 21 जुलाई को होम सेक्रेटरी अजय भल्ला को चि_ी लिखकर सवाल उठाया था कि सुप्रीम कोर्ट के बुलाए बिना यासीन को कोर्ट क्यों ले जाया गया? मेहता ने इसे सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा में गंभीर चूक बताया था।उन्होंने चि_ी में लिखा- यासीन जैसा आतंकी और अलगाववादी नेता, जो न केवल टेरर फंडिंग मामले में दोषी है, बल्कि पाकिस्तान में आतंकी संगठनों के साथ संबंध रखता है, वो भाग सकता था, जबरन ले जाया जा सकता था या मारा जा सकता था। दरअसल, 21 जुलाई को कश्मीरी आतंकी यासीन बिना बुलाए सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ था। कोर्ट में उसे देखकर जज नाराज हो गए थे। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा था कि हमने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया था, जिसमें कहा गया हो कि उसे व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होना है।