एएसआई ने ढांचे को नुकसान पहुंचाए बिना सर्वे का भरोसा दिया
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में सुनवाई करते हुए सर्वे को हरी झंडी दे दी है। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी में हो रहे सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के एएसआई सर्वे के आदेश को बरकरार रखा है। साथ ही अदालत ने कहा कि सर्वे में पर्याप्त सेफगार्ड होंगे और सर्वे के दौरान खुदाई आदि का काम नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने संरक्षित क्षेत्र से बाहर ज्ञानवापी में सर्वे को हरी झंडी दी है। इस मामले में सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने फैसला दिया है। ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस स्तर पर दखल नहीं देंगे। हम एएसआई के आश्वासन के अनुसार ही चलेंगे। कोर्ट ने कहा कि एएसआई ने आश्वासन दिया है कि कोई नुकसान नहीं होगा। साथ ही कोर्ट ने कहा कि सर्वे में गैर-आक्रामक तरीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। सभी अंतरिम आदेश को चुनौती देने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि ज्ञानवापी में कोई खुदाई का काम ना हो। एएसआई रिपोर्ट को ट्रायल कोर्ट में दाखिल करेगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की मांग को ठुकराते हुए सर्वे रिपोर्ट को सीलबंद रखने से भी इनकार कर दिया है। कोर्ट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले से ही दो मामलों की सुनवाई कर रहा है। पहली याचिका मामले के सुनवाई योग्य होने को लेकर है। वहीं दूसरी याचिका सील एरिया में साइंटिफिक सर्वे की है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा चुका है। उन्होंने कहा कि हमें पूरी कार्रवाई पर ही आपत्ति है। 500 साल पुरानी मस्जिद में इस तरह सर्वे नहीं हो सकता है। सीजेआई ने कहा कि हम मुख्य मुकदमे, जिसमें मुकदमे की वैधानिकता पर सवाल उठाए गए हैं, उस याचिका पर नोटिस जारी करते हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भी ्रस्ढ्ढ ने सर्वे किया गया था। उन्होंने कहा कि जब हम मुकदमे पर सुनवाई शुरू करेंगे तो हम सभी पहलुओं पर सुनवाई करेंगे, लेकिन हम सर्वे के आदेश पर दखल क्यों दें? हम सारे मामले को खुला रखेंगे। ष्टछ्वढ्ढ ने कहा कि आप हर फैसले को एक ही आधार पर चुनौती नहीं दे सकते हैं। सीजेआई ने कहा कि सब पहलुओं पर सुनवाई करेंगे। आज की तारीख में केवल सर्वे की बात है। सर्वे होने दें। हम सेफ गार्ड भी देंगे ताकि इमारत को कोई नुकसान न हो।