- सूरत कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद कांग्रेस नेताओं में थी मायूसी
- शक्ति सिंह गोहिल ने सबसे पहले ट्वीट में लिखा राहुल गांधी जिंदाबाद
- पूर्व प्रदेश प्रमुख और अमित चावड़ा ने फैसले को कहा सत्य की जीत
अहमदाबाद। मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी की दो साल की सजा पर रोक लगाने पर कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल खुशी व्यक्त की है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने ट्वीट किया और लिखा राहुल गांधी जिंदाबाद। सत्यमेव जयते। इसके बाद गोहिल ने एक अन्य ट्वीट में शीर्ष कोर्ट का धन्यवाद व्यक्त किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट से पहले सजा पर रोक के लिए गुजरात हाई कोर्ट गए थे। जिस दिन गुजरात हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था। उस दिन कोर्ट में बतौर वकील शक्ति सिंह गोहिल भी मौजूद रहे थे। गुजरात प्रदेश प्रमुख शक्ति सिंह गोहिल के अलावा कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने भी सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद खुशी व्यक्त की है। गुजरात विधानसभा में पार्टी विधायक दल के नेता अमित चावड़ा ने लिखा सत्यमेव जयते । नफ़रत,डर और अन्याय के खिलाफ मोहब्बत एवं सच्चाई की जीत । जय हिंद। गुजरात कांग्रेस के पूर्व प्रमुख जगदीश ठाकोर ने अपने ट्वीट में लिखा है राहुल गांधी पर मानहानि के मुकदमे में सजा पर रोक का सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागतयोग्य है। यह सच्चाई एवं न्याय की जीत है। यह नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है। सत्यमेव जयते – जय हिंद! जब राहुल गांधी को सूरत के सीजेएम कोर्ट ने दो साल की सुनाई थी। उस वक्त राज्य में कांग्रेस की कमान जगदीश ठाकोर के पास थी। कांग्रेस प्रमुख शक्ति सिंह गोहिल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गुजरात के सभी शहरों में खुशी मानने का ऐलान किया है। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से पूरे 133 दिन बाद राहत मिली है। सूरत की सीजेएम कोर्ट के जस्टिस हरीश हसमुख वर्मा ने 23 मार्च को राहुल गांधी को मोदी सरनेम मानहानि केस में दो साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद अगले ही दिन राहुल गांधी की सदस्यता चली गई थी। सजा के खिलाफ राहुल गांधी पहले सेशन कोर्ट और फिर हाई कोर्ट गए थे। उन्होंने दो कोर्ट से राहत नहीं मिली थी। कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था। इसके बाद आखिर में राहत पाने के लिए राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।
कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे : पूर्णेश मोदी
गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी , जिन्होंने 2019 में मोदी उपनाम मानहानि मामले में राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था, ने कहा कि वह अपनी सजा पर सुप्रीम कोर्ट की रोक का स्वागत करते हैं। हालाँकि, वह अदालत में अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे। मोदी ने कहा , आज सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। हम कोर्ट द्वारा दिए गए इस फैसले का स्वागत करते हैं। हम कोर्ट में अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे। उनका बयान सुप्रीम कोर्ट द्वारा राहुल गांधी की मोदी उपनाम वाली टिप्पणी पर 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने के बाद आया है।