- कहा- दिल्ली में अब तो बाढ़ नहीं है,पेश होने में क्या परेशानी,कोर्ट को आप उलझाइए मत
अहमदाबाद
पीएम मोदी के डिग्री विवाद में मानहानि केस का सामने कर रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुजरात हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। गुजरात हाई कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री की उस मांग को खारिज कर दिया है। जिसमें उन्होंने रिवीजन पिटीशन के लंबित रहने तक निचली कोर्ट में मानहानि केस की सुनवाई को रोकने की मांग की थी। गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस समीर दवे ने केजरीवाल और संजय की अर्जी पर सुनवाई की। अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की तरफ कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ वकील मिहिर जोशी ने तमाम दलीलें रखीं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर का हवाला दिया और कहा कि राहत दी जाए। जोशी ने कोर्ट से सेशन कोर्ट में रिवीजन पिटीशन के लंबित रहने तक मानहानि केस की सुनवाई रोाकी जाए। जस्टिस समीर दवे कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि अब जब दिल्ली में सब ठीक है तो फिर पेश क्यों नहीं हुए। अंडरटेकिंग देकर मुकरने को आधार बनाते हुए कोर्ट ने केजरीवाल की मांग को खारिज कर दिया। जस्टिस समीर दवे ने कहा आपको कोर्ट में बुलाया तब मौजूद रहना चाहिए था,आपने कोर्ट को आश्वस्त किया था। अब तो दिल्ली में बाढ़ की स्थिति नहीं हैं,कोर्ट को आप उलझाने की कोशिश कर रहे हैं।