सूरत। सूरत के सचिन में रहती 17 वर्षीय किशोरी का एक वर्ष पूर्व 50 वर्षीय अधेड़ अपहरण कर उस पर दुष्कर्म किया था। यह केस सूरत कोर्ट में चलने पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देकर 20 वर्ष की कैद का आदेश दिया है। इस केस का विवरण इस प्रकार है कि सूरत के सचिन क्षेत्र से गत 9 अक्टूबर 2022 को 17 वर्ष की किशोरी को 50 वर्षीय अधेड़ अब्दुल हासीम माधी अपहरण कर फरार हो गया था। जिसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई थी। बड़ी आयु का आरोपी किशोरी को भगा ले गया होने की घटना को पुलिस ने गंभीरता से लिया था। इसलिए आरोपी अब्दुल माधी को पकड़ने के लिए पुलिस द्वारा अलग-अलग टीमें काम में लगाई गई थी। पुलिस ने तीन दिन में आरोपी अब्दुल माधी को महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर लिया था। जिसके खिलाफ दुष्कर्म एवं अपहरण का केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ के सभी सबूत एकत्र कर 42 दिन में कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। यह केस सूरत कोर्ट में चलने पर सरकारी वकील दीपेश दवे की धारदार दलीलों को सुन कोर्ट ने सरकारी वकील की दलीलों तथा पेश किए गए सबूत को ध्यान में रख आरोपी अब्दुल माधी को दोषी करार देकर 20 वर्ष की कैद एवं 50 हजार रुपए दंड भरने की सजा सुनाई है। साथ ही पीड़िता को 45 हजार का मुआवजा चुकाने का भी आदेश दिया है।