नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यूजक्लिक के एडिटर-इन-चीफ प्रबीर पुरकायस्थ और HR प्रमुख अमित चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के विरोध और अंतरिम रिहाई की मांग करने वाली याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती ने हाईकोर्ट में अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका दायर की है। इसमें उन्होंने अपने खिलाफ गैर-कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत दिल्ली पुलिस की FIR को रद्द कराने की मांग की है। अब अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी।याचिका में पटियाला हाउस कोर्ट के उस आदेश को भी चुनौती दी गई है, जिसमें उन्हें 7 दिनों की रिमांड पर भेजा गया है। इस मामले में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने दिल्ली हाईकोर्ट से अर्जेंट हियरिंग की अपील की थी।इसके बाद चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस संजीव नरूला की बेंच आज सुनवाई के लिए तैयार हुई थी।