- कोर्ट ने कहा- आपने जरूरी तथ्य छिपाए; लोकसभा चुनाव प्रचार में शामिल नहीं हो पाएंगे
नई दिल्ली । झारखंड के पूर्व CM हेमंत सोरेन की जमानत याचिका के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (22 मई) को सुनवाई की। कोर्ट ने हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल को फटकार लगाई।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की वेकेशन बेंच ने कहा- ED ने मामले को लेकर चार्जशीट दायर कर दी है। इसका संज्ञान ट्रायल कोर्ट ले चुका है, लेकिन आपकी याचिका में यह तथ्य है ही नहीं। आपने तथ्य क्यों छिपाए।कोर्ट ने सिब्बल को वॉर्निंग दी कि अगर कोर्ट मामले के डिटेल में जाएगा तो इससे सोरेन को नुकसान होगा। कोर्ट ने कहा- हमें उम्मीद थी कि आपका मुवक्किल स्पष्ट बातें बताएगा, लेकिन आपने अहम तथ्य छिपाए। मामले में कई महत्वपूर्ण डेवलेपमेंट हो चुके हैं। आपको हाईकोर्ट जाना चाहिए।कोर्ट की फटकार के बाद कपिल सिब्बल ने याचिका वापस ले ली। हालांकि, उन्होंने अपने बचाव में कहा- हेमंत हिरासत में हैं। उन्हें कोर्ट में दायर की जा रही याचिकाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं है।दरअसल, हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी के खिलाफ लगाई याचिका को लेकर कहा था कि उन्हें लोकसभा चुनाव का प्रचार करना है। इसके लिए उन्होंने दिल्ली के CM केजरीवाल को मिली जमानत का हवाला दिया था।कपिल सिब्बल के याचिका वापस लेने से अब साफ हो गया है कि हेमंत सोरेन लोकसभा चुनाव का प्रचार नहीं कर सकेंगे। हेमंत सोरेन को ED ने 31 जनवरी को जमीन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप को लेकर गिरफ्तार किया था।