नई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ ही भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम को अपना संक्षिप्त जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। चार सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए अदालत ने सुनवाई स्थगित कर दी।अदालत पूर्व राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सुनवाई कर रही है। वरिष्ठ अभिवक्ता सुब्रमण्यम स्वामी ने हेराल्ड मामले में ट्रायल कोर्ट के समक्ष सुबूत पेश करने की मांग है।न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की अदालत ने कहा कि जवाब दाखिल करने के बाद 15,000 रुपये की लागत के साथ लिखित दलीलें स्वीकार की जाएंगी। अदालत ने मामले को 29 अक्टूबर को बहस के लिए सूचीबद्ध किया।मामले में फरवरी 2022 में लगाई गई अंतरिम रोक सुनवाई की अगली तारीख तक जारी रहेगा। याचिका में नेशनल हेराल्ड मामले में निचली अदालत के सामने साक्ष्य पेश करने की मांग की गई थी। इसमें गांधी और अन्य आरोपी हैं।