नयी दिल्ली । सरकार ने गुरुवार को राज्यसभा को बताया कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृत होने की उम्र बढ़ाने के बारे में अभी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सदन में पूरक प्रश्नों के जवाब में कहा कि अभी उच्चतम और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवा निवृति की उम्र बढ़ाने का कोई विचार नहीं है। एक अन्य प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि देश में उच्चतम न्यायालय की पीठ दिल्ली से बाहर किसी और राज्य में स्थापित किये जाने के लिए अभी उचित स्थिति नहीं है। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय में इस मामले में दो बार सुनवाई हुई है और न्यायालय ने खुद माना है कि अभी इस तरह की पीठ स्थापित करने का उचित समय नहीं है। उन्होंने कहा कि यह मामला अब भी न्यायालय में लंबित है। मेघवाल ने दूसरे पूरक प्रश्न के जवाब में कहा कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। उन्होंने कहा कि संविधान सभा में भी इस विषय पर चर्चा हुई थी और यह पाया गया था कि न्यायपालिका में आरक्षण उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद मोदी सरकार ने इस बारे में ध्यान दिया और यह विचार किया गया कि इन न्यायालयों में नियुक्ति के समय सामाजिक पृष्ठभूमि को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। उन्होंंने कहा कि वर्ष 2018 के बाद इन न्यायालयों में नियुक्त किये गये 661 न्यायाधीशों में से 21 अनुसूचित जाति, 12 अनुसूचित जनजाति और 78 अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है।