नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार (5 अगस्त) को अरविंद केजरीवाल की CBI की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। साथ ही जमानत याचिका के लिए निचली अदालत जाने को कहा है।कोर्ट ने कहा है कि यह नहीं कहा जा सकता कि CBI की केजरीवाल की गिरफ्तारी बिना किसी ठोस कारण के की गई है। कोर्ट ने 29 जुलाई को इसी मामले में हुई सुनवाई में फैसला सुरक्षित रख लिया था।सुनवाई में CBI ने कहा कि केजरीवाल ही दिल्ली शराब नीति केस के असली सूत्रधार हैं। उनकी गिरफ्तारी के बिना मामले की जांच नहीं की जा सकती थी। एक महीने के भीतर हमने चार्जशीट दाखिल कर दी थी।कोर्ट के फैसले पर AAP ने कहा कि सीएम केजरीवाल की CBI की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। साथ ही जमानत के लिए अपील भी करेंगे।CBI ने केजरीवाल को 26 जून को अरेस्ट किया था। ED ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। हालांकि 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत दे दी थी। मगर CBI केस के चलते वह जेल में ही हैं।