नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को असम के सोनापुर में तोड़फोड़ मूवमेंट पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। असम के सोनापुर इलाके के 40 से ज्यादा रहवासियों ने अवमानना याचिका दायर की। जिसमें देश भर में बिना पूर्व अनुमति के तोड़फोड़ की प्रथा पर रोक लगाने वाले शीर्ष अदालत के 17 सितंबर के अंतरिम आदेश का जानबूझकर उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने कोर्ट के पहले आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की मांग पर नोटिस देकर जवाब मांगा है। दरअसल, कुछ दिन पहले असम के कामरूप जिले के सोनापुर में सरकार ने 347 एकड़ से ज्यादा जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके बाद अधिकारियों ने बुलडोजर से कथित अवैध मकानों को तोड़ना शुरू कर दिया। यह तोड़फोड़ अभियान हिंसक हो गया और उस दौरान पुलिस की गोलीबारी में कुछ लोगों की मौत हो गई। अब उस घटना के बाद सरकार ने इलाके में फिर से कथित अवैध अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया है, लेकिन सरकार के इस कदम के खिलाफ याचिकाकर्ता हुजैफा अहमदी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि असम सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने असम सरकार को नोटिस जारी कर यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया है। साथ ही उसके 17 सितंबर के आदेश का उल्लंघन करने पर जवाब मांगा है।