अहमदाबाद
अहमदाबाद में नवरात्रि के दौरान आयोजित होने वाले 30वें गरबा उत्सव में सभी फूड स्टॉलों के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अनुसार सभी खाद्य एवं पेय पदार्थ स्टॉल धारकों को लाइसेंस लेना अनिवार्य है
एएमसी ने सभी गरबा उत्सव आयोजकों के लिए खाद्य स्टालों के लिए लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया है। गौरतलब है कि नवरात्रि के दौरान गरबा प्रेमी गरबा पार्टी प्लॉट में खाना भी परोस रहे हैं, ताकि खाने की गुणवत्ता बनी रहे और इन लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. नवरात्रि के दौरान एएमसी का खाद्य विभाग गरबा पार्टी प्लॉटों में जांच करेगा। साथ ही खाद्य सामग्री का लाइसेंस न होने पर कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अध्यक्ष जशुभाई ठाकोर ने कहा कि लोगों को स्वच्छ भोजन मिले यह सुनिश्चित करने के लिए इस शेरनी प्रक्रिया का निर्णय लिया गया है। साथ ही कोई भी अखाद्य पदार्थ पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।