अबूजा। अफ्रीकी देश नाइजीरिया में एक पेट्रोल टैंकर में हुए विस्फोट में 90 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 50 से अधिक लोग गंभीर तौर पर घायल बताए जा रहे हैं। टैंकर में विस्फोट में उस वक्त हुआ, जब पलटे हुए टैंकर से लोग तेल बटोरने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने बुधवार को बताया कि नाइजीरिया में एक पेट्रोल से भरा टैंकर के पलट गया था। दर्जनों लोग ईंधन लेने के लिए वाहन की ओर दौड़े। इसी दौरान शॉर्ट सर्किट से टैंकर में आग लग गई। जिसमें 90 से अधिक लोगों की मौत हो गई तथा 50 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जख्मी लोगों की हालत भी गंभीर बनी हुई है, ऐसे में मरने वालों की संख्या में इजाफा हो सकता है। पुलिस प्रवक्ता लॉन एडम ने बताया कि यह विस्फोट मध्य रात्रि के बाद जिगावा राज्य में हुआ ऐसे वक्त हुआ, जब टैंकर चालक ने विश्वविद्यालय के निकट राजमार्ग पर वाहन से अपना नियंत्रण खो दिया। इसके बाद टैंकर पलट गया। जिसके बाद दर्जनों लोग ईंधन लेने के लिए वाहन की ओर दौड़ पड़े। एडम ने कहा, जब विस्फोट हुआ, उस समय स्थानीय लोग पलटे हुए टैंकर से ईंधन निकाल रहे थे। विस्फोट के बाद टैंकर में भीषण आग लग गई और 94 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।
जांच में सहयोग करना सही रहेगा भारत के साथ विवाद में कनाडा के समर्थन में उतरा ब्रिटेन
लंदन। भारत और कनाडा के बीच जारी राजनयिक विवाद के बीच ब्रिटेन की सरकार का बड़ा बयान सामने आया है। ब्रिटेन की सरकार ने कहा है कि कनाडा की कानूनी प्रक्रिया में सहयोग करना भारत के लिए सही रहेगा। ब्रिटेन के कॉमनवेल्थ एंड डेवलेपमेंट ऑफिस की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि वे कनाडा की सरकार के संपर्क में हैं और उन्हें कनाडा की न्यायिक व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। ब्रिटेन ने कहा कि कनाडा ने जो आरोप लगाए हैं, वे बेहद गंभीर हैं।
मस्जिद पब्लिक प्लेस,यहां जय श्रीराम बोलने से धार्मिक भावनाएं आहत नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट
बेंगलुरु। कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि मस्जिद में जय श्री राम के नारे लगाने से धार्मिक भावनाओं को नुकसान नहीं पहुंचता है। कोर्ट ने बचाव पक्ष की दलील से सहमति भी जताई, इसमें कहा गया कि जो आरोप लगाए गए हैं उसके लिए कोई ठोस सबूत नहीं हैं।साथ ही कहा गया कि मस्जिद एक सार्वजनिक स्थान है। उसमें प्रवेश करना कानून के तहत आपराधिक अतिक्रमण नहीं माना जा सकता है। दरअसल, कोर्ट की ये टिप्पणी 24 सितंबर 2023 को दर्ज हुए मामले में सामने आई, जिसे कोर्ट ने आज रद्द कर दिया।बेंगलुरु के ऐत्तूर गांव की मस्जिद में दो युवकों कीर्तन कुमार और एन एम सचिन कुमार पर रात 10.50 पर जय श्री राम के नारे लगाने का केस दर्ज किया गया था।