नई दिल्ली। शराब ठेकों पर अनिवार्य आयु जांच की मांग एक याचिका पर की गई है। याचिका में कहा गया है कि शराब ठेकों पर आयु जांच की कोई व्यवस्था नहीं है। इससे कम उम्र के लोगों में भी शराब की लत लगने की आशंका है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इसी याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता ने उम्र जांच की खातिर मजबूत प्रोटोकॉल और नीति बनाने की मांग शीर्ष अदालत से की है।न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने मामले की सुनवाई की। याचिका में कहा गया है कि विभिन्न राज्यों की आबकारी नीति में आयु का प्रावधान है। इसके मुताबिक निश्चित आयु से कम उम्र के लोगों को शराब पीना और रखना अवैध है। मगर शराब ठेकों पर ग्राहकों की उम्र जांच की कोई सख्त व्यवस्था नहीं है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि इससे कम उम्र के युवाओं को भी शराब पीने की आदत लग सकती है। याचिका में शराब की डोरस्टेप डिलीवरी का भी विरोध किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) ‘कम्युनिटी अगेंस्ट ड्रंकन ड्राइविंग’ ने अधिवक्ता विपिन नायर के माध्यम से दाखिल की। एनजीओ के वकील ने दलील दी कि शराब की दुकानों, बार, पब में उपभोक्ताओं व खरीदारों की उम्र की जांच करने की कोई व्यवस्था नहीं है। इस संबंध में एक मजबूत नीति शराब पीकर गाड़ी चलाने की समस्या को कम करने और रोकने में मदद करेगी। वहीं कम उम्र में शराब पीने की आदत पर अंकुश लगाने में भी सहायता मिलेगी। याचिका में यह भी सुझाव दिया गया है कि नाबालिगों को शराब बेचने, परोसने व उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति पर 50 हजार रुपये का जुर्माना या तीन महीने की जेल या दोनों का प्रावधान होना चाहिए। याचिका में केंद्र सरकार समेत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पक्षकार बनाया गया है।