अहमदाबाद । गाड़ी चलाने को लेकर डांटने के सामान्य मामले में एमआईसीए के छात्र प्रियांशु जैन की हत्या के मामले की जांच में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच द्वारा पंजाब से आरोपी वीरेंद्रसिंह पढेरिया को गिरफ्तार करने के बाद 13 नवंबर को अहमदाबाद लाया गया था। गुरुवार यानी 14 नवंबर को आरोपी को घटनास्थल पर ले जाया गया और रीक्रिएशन किया गया. आज शुक्रवार को आरोपी पुलिस कांस्टेबल वीरेंद्रसिंह पढे़रिया को अहमदाबाद ग्राम कोर्ट में पेश किया गया और 14 दिन की रिमांड की मांग की गई ।हालांकि, अहमदाबाद ग्राम कोर्ट ने आरोपी की 25 नवंबर दोपहर 3 बजे तक यानी 10 दिन की रिमांड मंजूर की है। कोर्ट में दलील के दौरान सरकारी वकील ने कोर्ट में दलील पेश करते हुए कहा कि अपराध करने के बाद आरोपी दो दिन तक फरार रहा । उसे पंजाब से गिरफ्तार किया गया है । उन्होंने जांच के दौरान पर्याप्त सहयोग नहीं दिया । हत्या में प्रयुक्त हथियार (चाकू) कहां फेंका गया, इसका भी जिक्र नहीं है। आरोपी कानून का अच्छा जानकार है क्योंकि उसने 15 साल तक पुलिस विभाग में काम किया है। इसके अलावा, अपराध के समय उसने जो कपड़े पहने थे, वे अभी भी प्राप्त नहीं हुए हैं, क्योंकि उनसे रक्त का नमूना प्राप्त किया जा सकता है। जब वह पंजाब भागा तो रास्ते में कहां रुका? उसकी मदद किसने की? आरोपी के साथ दूसरा शख्स कौन है? उसे भागने में किसने मदद की आदि का प्रश्न उत्तर से नहीं हटाया गया है। इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए पुलिस ने 14 दिन की रिमांड मांगी, हालांकि अहमदाबाद ग्राम अदालत ने 10 दिन की रिमांड दी।