नई दिल्ली (वी.एन.झा)। शराब नीति केस में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर गुरुवार दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने ED को नोटिस जारी किया। इसमें जांच एजेंसी से उसका पक्ष रखने को कहा गया।केजरीवाल ने बुधवार (20 नवंबर) को याचिका लगाकर ट्रायल कोर्ट के फैसले पर स्टे लगाने की मांग की थी। हालांकि हाईकोर्ट ने अभी स्टे पर फैसला नहीं दिया है।केजरीवाल की दलील है कि निचली अदालत ने बिना किसी पूर्व मंजूरी के अपराध का संज्ञान लेने में गलती की है। ऐसे मामलों में CrPC की धारा 197 (1) के तहत राज्यपाल की पूर्व मंजूरी लेना आवश्यक होता है, क्योंकि उस वक्त वह (केजरीवाल) CM पद पर थे।केजरीवाल फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। उनके खिलाफ 2 जांच एजेंसी (ED और CBI) ने केस दर्ज किया है। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर को CBI केस में जमानत दी थी। वहीं, ED मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को जमानत मिल गई थी।शराब नीति केस में ED ने उन्हें 21 मार्च को अरेस्ट किया था। बाद में 26 जून को CBI ने उन्हें जेल से हिरासत में लिया था।