सिलवासा: सिलवासा सत्र एवं जिला न्यायालय ने आरोपी पति को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। पति ने कहा कि पत्नी की गला दबाकर हत्या करने के बाद उसने परिवार और लोगों का गला दबाकर आत्महत्या कर ली. मामले का विवरण इस प्रकार है कि सेलवास के नरोली गांव में महेंद्र सोलंकी की ढाणी में रहने वाले दीपक विश्राम यादव ने 16-10-22 को अपनी पत्नी मोनिकादेवी द्वारा फंदा लगाकर आत्महत्या करने की सूचना मोहल्लेवासियों, परिजनों व पुलिस को दी. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया। हालांकि मोनिकादेवी की गर्दन पर चोट के निशान मिलने के बाद पुलिस को शक हुआ. पीएम रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला गया कि मोनिकादेवू की मौत दम घुटने से हुई. मृतक के चाचा ने दीपक के खिलाफ गंभीर शारीरिक और मानसिक शोषण का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस को पति दीपक पर ज्यादा शक हुआ तो पूछताछ में उसने मोनिकादेवी की हत्या करने की बात कबूल कर ली. मोनिकादेवी ने आत्महत्या करने के बारे में लोगों को गुमराह किया था। अपनी पत्नी से बहस के बाद दीपक ने कबूल किया कि उसने गुस्से में आकर उसका गला घोंट दिया था. पुलिस ने आरोपी पति दीपक को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र भी पेश किया गया. इस मामले को लेकर सेलवास जिला एवं सत्र न्यायालय में हुई सुनवाई में सरकारी वकील निपुणबेन राठौड़ ने गवाहों समेत लोगों की गवाही और सबूतों के साथ कई पहलुओं पर बहस की. इस मामले में कोर्ट ने आरोपी दीपक यादव को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.