लखनऊ। अयोध्या के मिल्कीपुर में उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। लखनऊ हाईकोर्ट के जस्टिस पंकज भाटिया की एकल पीठ ने सोमवार को मिल्कीपुर से जुड़ी याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने भाजपा के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ की याचिका को खारिज कर दिया।गोरखनाथ और निर्दलीय उम्मीदवार राम मूरत ने 15 अक्टूबर को हाईकोर्ट में याचिका वापस लेने की अर्जी लगाई थी। कहा था कि वे अब यह केस नहीं लड़ना चाहते। हाईकोर्ट ऑर्डर की कॉपी अब चुनाव आयोग को भेजी जाएगी। अब आयोग तय करेगा कि मिल्कीपुर में उपचुनाव कब होगा?यह मामला 2022 विधानसभा चुनाव से जुड़ा है, मिल्कीपुर में सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने भाजपा प्रत्याशी बाबा गोरखनाथ को 13,000 से अधिक वोटों से हराया था। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि सपा प्रत्याशी ने चुनाव प्रक्रिया में गलत हलफनामा दाखिल किया और नोटरी के नियमों का उल्लंघन किया।