जयपुर। राजस्थान के बहुचर्चित फोन टैपिंग केस में पूर्व सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के कुछ देर बाद ही लोकेश शर्मा को जमानत मिल गई। लोकेश शर्मा को 21 नवंबर को पटियाला हाउस कोर्ट से अग्रिम जमानत मिली हुई थी। प्रशांत विहार क्राइम ब्रांच ने आज गिरफ्तारी कर प्रकिया पूरी की, अरेस्ट मेमो बनाया और फिर जमानत पर छोड़ दिया।इससे पहले, 14 नवंबर को खुद लोकेश शर्मा ने दिल्ली हाईकोर्ट में फोन टैपिंग केस में दायर गिरफ्तारी से राहत देने और केस राजस्थान ट्रांसफर करने की याचिका वापस ले ली थी। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक हट गई थी। लोकेश शर्मा फोन टैपिंग केस में सरकारी गवाह बन सकते हैं। अगर वो सरकारी गवाह बनते हैं तो उन्हें आगे इस केस में राहत मिल जाएगी। इस केस में जिस तरह उन्हें आसानी से जमानत मिली है, उसे सरकारी गवाह बनने की संभावनाओं से जोड़कर देखा जा रहा है। फोन टैपिंग केस में दिल्ली क्राइम ब्रांच की जांच आगे बढ़ती है तो पूर्व सीएम अशोक गहलोत, तत्कालीन एसीएस होम, कई वरिष्ठ पुलिस अफसरों और सीएमओ में रहे अफसरों से भी पूछताछ हो सकती है।राजस्थान में सचिन पायलट खेमे की बगावत के समय जुलाई 2020 में गहलोत सरकार पर बीजेपी ने फोन टैपिंग के आरोप लगाए थे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मार्च 2021 में लोकेश शर्मा सहित पुलिस अफसरों पर फोन टैपिंग का आरोप लगाते हुए दिल्ली पुलिस में केस दर्ज करवाया था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इस मामले में जांच कर रही है।