नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पोलिंग सेंटर्स पर मतदाताओं की संख्या 1200 से 1500 करने के फैसले पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा। कोर्ट ने चुनाव आयोग से 3 हफ्ते में संक्षिप्त हलफनामा दायर करने के निर्देश दिए हैं।CJI संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने चुनाव आयोग के वकील मनिंदर सिंह से फैसले के पीछे के तर्क को स्पष्ट करने का निर्देश दिया है।हालांकि सिंह ने कहा- पोलिंग सेंटर्स 2019 से वोटर्स की बढ़ी हुई संख्या को एडजस्ट कर रहे हैं। यह फैसला करने से पहले सभी राजनीतिक दलों से सलाह ली जाती है।अगली सुनवाई जनवरी 2025 में होगी। अगली सुनवाई से पहले याचिकाकर्ता को भी हलफनामे की एक कॉपी देने का निर्देश दिया।जस्टिस कुमार ने यह भी पूछा, “एक पोलिंग स्टेशन में कई पोलिंग बूथ हो सकते हैं, तो क्या यह नीति सिंगल पोलिंग बूथ पर भी लागू होगी?”इंदु प्रकाश सिंह की ओर से दायर याचिका में अगस्त 2024 में चुनाव आयोग की तरफ से जारी 2 फैसलों को चुनौती दी गई है।
इसमें देश के हर पोलिंग सेंटर में वोटर्स की संख्या बढ़ाने की बात कही गई है।याचिका में सिंह ने तर्क दिया गया है कि हर पोलिंग स्टेशन में वोटर्स की संख्या बढ़ाने का निर्णय मनमाना था और किसी भी डेटा पर आधारित नहीं था।