ढाका। बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के भड़काऊ भाषणों के प्रसारण पर रोक लगा दी गई है। अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) ने सभी अधिकारियों को पूर्व पीएम के भड़काऊ भाषणों को सोशल नेटवर्किंग प्लेटफार्म से हटाने के निर्देश दिए हैं। बुधवार को बांग्लादेश छोड़ने के बाद पहली बार शेख हसीना ने वर्चुअली संबोधन में देश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद युनूस पर हमला बोला था। बांग्लादेश संगबाद संस्था के मुताबिक न्यायाधीश एमडी गोलाम मुर्तजा मौजूमदार की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने एक आदेश जारी किया। आदेश में अधिकारियों को हसीना के भड़काऊ भाषण को सोशल मीडिया से हटाने और भविष्य में इसके प्रसार को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। अभियोजक अधिवक्ता अब्दुल्लाह अल नोमान ने कहा कि न्यायाधिकरण ने आईसीटी विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और बांग्लादेश दूरसंचार नियामक आयोग को आदेश का पालन करने के निर्देश दिए। अभियोजक ने दायर याचिका में कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के भड़काऊ भाषणों को हटाया जाए। क्योंकि गवाहों और पीड़ितों को डर लग सकता है या जांच में बाधा आ सकती है। अभियोजक गाजी एमएच तमीम ने कहा कि दुनिया भर के हर कानून और हर देश में भड़काऊ भाषण देना एक अपराध है। शेख हसीना को भाषण में यह कहते हुए सुना गया कि उन्हें 227 लोगों को मारने का लाइसेंस मिला है। उनके खिलाफ इतने ही मामले दर्ज किए गए हैं। इन भाषणों के जरिये उन्हें अपने खिलाफ मामलों के पीड़ितों और गवाहों को धमकियां देते हुए भी सुना गया।