शंभू-खनौरी बॉर्डर। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा-पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत डल्लेवाल को लेकर कड़े आदेश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और केंद्र सरकार को कहा कि उन्हें तुरंत डॉक्टरी मदद दी जाए। उन्हें खाने को मजबूर न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डल्लेवाल की जिंदगी आंदोलन से ज्यादा जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि किसान शांति बनाएं रखें और डल्लेवाल पर किसी तरह का बलप्रयोग न किया जाए। शंभू बॉर्डर खुलवाने को लेकर चल रहे केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिए।
इस दौरान सुप्रीम कोर्ट की गठित कमेटी ने भी अंतरिम रिपोर्ट सौंपी। मामले की अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी।
वहीं डल्लेवाल का मरणव्रत तुड़वाने के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की गई है। एडवोकेट वासु रंजन शांडिल्य ने याचिका में कहा कि डल्लेवाल की हालत नाजुक है। इसकी आज सुनवाई हो सकती है। वहीं अंबाला के डीसी ने संगरूर के डीसी को चिट्ठी भेजकर डल्लेवाल के मरणव्रत से अंबाला में कानून व्यवस्था बिगड़ने की चिंता जताई है। उन्होंने डल्लेवाल को मेडिकल सुविधा देने को कहा है।