रिटायर्ड जजों को मिल रही 6 से 15 हजार रुपये पेंशन
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जजों की पेंशन को लेकर निराशा जताई। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को महज 10 से 15 हजार रुपये पेंशन मिल रही है। यह बेहद दयनीय स्थिति है।न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने कहा, आप हर मामले में कानूनी दृष्टिकोण नहीं अपना सकते। कभी-कभी, आपको मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता होती है।पीठ ने कहा, यह दयनीय है। पीठ ने इस बात पर भी गौर किया कि उच्च न्यायालय के कुछ सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को 10,000 से 15,000 रुपये के बीच पेंशन मिल रही है। बता दें कि सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन से संबंधित मुद्दे को उठाने वाली याचिकाएं बुधवार को पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गई थीं। अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया और अनुरोध किया कि इस पर जनवरी में सुनवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए आठ जनवरी की तारीख तय की। वेंकटरमणी ने कहा कि सरकार इस मुद्दे को सुलझाने का प्रयास करेगी।पीठ ने कहा, बेहतर होगा कि आप उन्हें समझाएं कि हमारे हस्तक्षेप से बचा जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि इस मामले पर अलग-अलग मामलों के आधार पर निर्णय नहीं लिया जाएगा और शीर्ष अदालत जो भी आदेश देगी, वह सभी उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों पर लागू होगा।