नई दिल्ली। सरकार ने बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख को 31 दिसंबर से बढ़ाकर 15 जनवरी कर दिया है। अब लेट फीस के साथ 15 जनवरी 2025 तक ITR भर सकते हैं।यदि किसी टैक्सपेयर ने पहले ही अपना ITR दाखिल कर दिया है, लेकिन बाद में पता चलता है कि इसमें गलतियां हैं, तो वे भी अब 15 जनवरी तक रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बिना किसी लेट फीस के ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी।यदि आपने 2023-24 का ITR अब तक फाइल नहीं किया है तो लेट फीस के साथ 15 जनवरी तक फाइल कर सकते हैं।
यदि कुल आय 5 लाख से कम है तो आपको 1,000 रुपए लेट फीस देनी होगी। कुल आय 5 लाख रुपए से ज्यादा हो तो 5,000 रुपए की लेट फीस देनी होगी।