मंगलुरु । कर्नाटक में मंगलुरु की एक अदालत ने 43 वर्षीय हितेश शेट्टीगर नामक व्यक्ति को अपने तीन बच्चों और पत्नी की हत्या के प्रयास के जुर्म में मौत की सजा सुनाई है। यहां के तीसरे अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस संध्या ने मंगलवार को अपराध को ‘भयानक और अमानवीय’ बताते हुए फैसला सुनाया। अदालत ने व्यक्ति को मृत्युदंड देने का फैसला सुनाया। इसके अलावा, शेट्टीगर को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा के तहत अपनी पत्नी की हत्या के प्रयास के लिए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। फिलहाल, मृत्युदंड को लागू करने से पहले कर्नाटक उच्च न्यायालय से पुष्टि की आवश्यकता होगी।