बर्न। स्विट्जरलैंड में आज से महिलाओं के पब्लिक प्लेस पर हिजाब, बुर्का या किसी अन्य तरीके से पूरी तरह मुंह ढंकने पर बैन लागू हो गया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इस कानून का उल्लंघन करने पर 1000 स्विस फ्रैंक यानी लगभग 96 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा।स्विट्जरलैंड में 2021 में हुए जनमत संग्रह में 51.21% नागरिकों ने बुर्के पर बैन लगाने के पक्ष में वोट किया था। इसके बाद बुर्के पर बैन को लेकर कानून बनाया गया था, जो आज यानी 1 जनवरी 2025 (नए साल) से शुरू हो रहा है।स्विट्जरलैंड से पहले बेल्जियम, फ्रांस, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, और बुलगारिया में भी इसे लेकर कानून बनाया जा चुका है। इस कानून के बाद महिलाएं सार्वजनिक जगहों जैसे पब्लिक ऑफिस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेस्ट्रां, दुकान और अन्य जगहों पर महिलाएं अपना चेहरा पूरी नहीं ढक सकेंगी। 2022 में स्विट्जरलैंड की संसद के निचले सदन राष्ट्रीय परिषद में चेहरे ढंकने पर बैन को लेकर बनाए गए कानून पर वोटिंग की गई थी। इस दौरान 151 सदस्य ने पक्ष में और 29 सदस्यों ने विरोध में वोट दिया था। जिसके बाद इसे लेकर कानून बनाया गया था।यह प्रस्ताव दक्षिणपंथी स्विस पीपुल्स पार्टी (SVP) ने रखा था, जबकि सेंट्रल और ग्रीन्स पार्टी इसके खिलाफ थी। कुछ लोगों का कहना है कि यह कानून मुस्लिम महिलाओं को गलत तरीके से निशाना बनाता है। इस कानून का सपोर्ट करने वालों का दावा है कि कल्चरल वैल्यू और पब्लिक प्लेस पर सुरक्षा के लिए यह एक जरूरी कदम है।
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