ढाका। बांग्लादेश में हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी की जमानत पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली थी लेकिन अब यह टल गई है। बांग्ला अखबार द डेली स्टार के मुताबिक अब जमानत पर अगले सप्ताह सुनवाई हो सकती है।चिन्मय दास पर बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का आरोप है। इस मामले में राजद्रोह का केस दर्ज कर उन्हें 25 नवंबर 2024 को गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले 2 जनवरी को चटगांव की निचली अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
सर्बिया में वृद्ध आश्रम में आग लगने से आठ की मौत
नई दिल्ली। सर्बिया में एक वृद्ध आश्रम में आग लगने से आठ लोगों की मौत हो गई। घटना सोमवार सुबह की है, जब राजधानी बेलग्राड के बाहरी इलाके में स्थित एक वृद्धआश्रम में आग लग गई। हादसे में आठ लोगों की मौत हो गई और सात लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
मां निकिता के पास ही रहेगा अतुल सुभाष का बेटा: सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली। पत्नी पर प्रताड़ना का आरोप लगा कर आत्महत्या करने वाले इंजीनियर अतुल सुभाष की मां की याचिका का सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (20 जनवरी, 2025) को निपटारा किया. अतुल की मां अंजू देवी ने अतुल के बेटे की कस्टडी मांगी थी. 4 साल का बच्चा आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई से जुड़ा.सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चा अपनी मां के पास है. अगर दादी को बच्चे की कस्टडी चाहिए तो वह उचित कानूनी फोरम में जा सकती हैं. सुप्रीम कोर्ट सीधे इस तरह के मामलों की सुनवाई नहीं करता. जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस एस.सी. शर्मा ने वीडियो लिंक के जरिए बच्चे से बात करने के बाद अतुल सुभाष की मां अंजू देवी की याचिका के जवाब में यह फैसला सुनाया. अतुल सुभाष की मां ने बच्चे की कस्टडी मांगी थी।
शाह पर टिप्पणी मामला- राहुल पर केस नहीं चलेगा:सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने झारखंड सरकार और भाजपा नेता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।2019 के लोकसभा चुनावों से पहले झारखंड के चाईबासा में अपने एक भाषण के दौरान राहुल ने अमित शाह को हत्यारा बताया था। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा ने उन पर शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में मानहानि का केस किया था।सुनवाई के दौरान राहुल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि कई न्यायिक फैसलों में कहा गया है कि केवल पीड़ित व्यक्ति ही आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज करा सकता है।
शिकायत किसी तीसरे पक्ष की ओर से दायर की गई थी। मानहानि मामले में ऐसा करना स्वीकार्य नहीं है।