- 22 राज्य कोर्ट पहुंचे हर साल 1.5 लाख नवजातों को नहीं मिलेगी सिटिजनशिप
वॉशिंगटन । डोनाल्ड ट्रम्प के जन्मजात नागरिकता खत्म करने के आदेश का अमेरिका में विरोध शुरू हो गया है। मंगलवार को 22 राज्यों के अटॉर्नी जनरल ने दो फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसके खिलाफ मुकदमा दायर कर आदेश को रद्द करने के लिए कहा।ट्रम्प के इस आदेश के बाद अवैध प्रवासियों या वीजा पर रहने वाले लोगों के उन बच्चों को नागरिकता नहीं मिल पाएगी जिनका जन्म अमेरिका में हुआ है। ट्रम्प ने इस आदेश को लागू करने के लिए 30 दिन का समय दिया है।न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ट्रम्प का ये आदेश अमेरिकी बच्चों को मिलने वाले जन्मजात नागरिकता के अधिकार को चुनौती देता है। इससे हर साल 1.5 लाख नवजातों को नागरिकता पर संकट आ गया है। अठारह राज्यों और दो शहरों (सैन फ्रांसिस्को और वाशिंगटन, डीसी) ने मैसाचुसेट्स और चार अन्य राज्यों ने वाशिंगटन के पश्चिमी जिले की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रम्प के आदेश के खिलाफ मुकदमा दायर किया है।इसमें तर्क दिया गया कि 14वें संशोधन के तहत मिलने वाली जन्मजात नागरिकता पर रोक लगाने के लिए राष्ट्रपति और कांग्रेस के पास संवैधानिक अधिकार नहीं हैं। न्यू जर्सी के अटॉर्नी जनरल मैथ्यू जे. प्लैटकिन ने अपने बयान में कहा कि, “राष्ट्रपति शक्तिशाली होते हैं, लेकिन वे राजा नहीं हैं। वे कलम के एक झटके से संविधान को फिर से नहीं लिख सकते।”