बगदाद । इराक की संसद ने तीन विभाजनकारी कानून पारित किए, जिसमें देश के व्यक्तिगत स्थिति कानून में संशोधन शामिल है, जिसके बारे में विरोधियों का कहना है कि यह बाल विवाह को ‘वैध’ बना देगा। मीडिया रिपोर्टों में बुधवार को यह जानकारी दी गयी। संसद में मंगलवार को पारित इन संशोधनों ने इस्लामी अदालतों को विवाह, तलाक और विरासत सहित पारिवारिक मामलों पर अधिक अधिकार दिया है। वहीं मानवाधिकार व सामाजिक कार्यकर्ताओं का तर्क है कि यह इराक के 1959 के व्यक्तिगत स्थिति कानून को कमजोर करता है, जिसने पारिवारिक कानून को एकीकृत किया और महिलाओं के लिए सुरक्षा उपाय स्थापित किए।