वॉशिंगटन। अमेरिका की फेडरल कोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के जन्मजात नागरिकता अधिकार समाप्त करने के फैसले पर 14 दिनों के लिए रोक लगा दी। फेडरल कोर्ट के जज जॉन कफनौर ने वॉशिंगटन, एरिजोना, इलिनोइस और ओरेगन राज्य की याचिका पर यह फैसला सुनाया।CNN के मुताबिक बहस के दौरान जस्टिस डिपार्टमेंट के वकील को टोकते हुए जज जॉन कफनौर ने पूछा- इस आदेश को संवैधानिक कैसे मान सकते हैं। यह बहुत परेशान करने वाला है। यह साफतौर पर असंवैधानिक आदेश है। जज कफनौर ने कहा कि वो 40 साल से भी ज्यादा समय से बेंच पर हैं, लेकिन उन्हें ऐसा कोई दूसरा मामला याद नहीं है, जिसमें केस स्पष्ट रूप से इतना असंवैधानिक हो। मुझे यह समझने में परेशानी हो रही है कि कोई कोई वकील कैसे कह सकता है कि यह आदेश संवैधानिक है। मामले की अगली सुनवाई 5 फरवरी को होगी।बता दें कि ट्रम्प ने अपने शपथ ग्रहण वाले दिन यानी 20 जनवरी को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन कर बर्थ राइट सिटीजनशिप पर रोक लगा दी थी। इससे हर साल 1.5 लाख नवजातों की नागरिकता पर संकट आ गया। इस आदेश को लागू करने के लिए 30 दिन यानी 19 फरवरी तक का समय दिया गया है।
ट्रम्प को तीसरी बार राष्ट्रपति बनाने के लिए बिल पेश
अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प को तीसरी बार राष्ट्रपति बनने की अनुमति देने के लिए गुरुवार को संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में एक बिल पेश किया गया। CNBC के मुताबिक यह बिल ट्रम्प की रिपब्लिकन पार्टी के सांसद एंडी ओगल्स ने पेश किया। बिल पेश करते हुए ओगल्स ने कहा कि सिर्फ ट्रम्प ही वो इंसान हैं, जो अमेरिका को फिर से महान बना सकते हैं।ओगल्स का कहना है कि अमेरिका को फिर से महान बनाने के लिए ट्रम्प को और ज्यादा समय दिया जाना चाहिए। यह जरूरी है कि हम जो बाइडेन के कार्यकाल में की गई गलतियों को सही करने के लिए ट्रम्प को सभी जरूरी संसाधन दें।इस बिल में कहा गया है कि कोई भी इंसान जो लगातार दो बार राष्ट्रपति रह चुका है, वो तीसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित नहीं होगा। ट्रम्प 2020 में जो बाइडेन से चुनाव हार गए थे, ऐसे में वो तीसरी बार भी राष्ट्रपति चुने जाने के लिए योग्य होंगे।फिलहाल अमेरिकी संविधान के मुताबिक एक इंसान सिर्फ दो बार ही देश का राष्ट्रपति चुना जा सकता है। राष्ट्रपति पद पर दो कार्यकाल की सीमा 1951 में 22वें संविधान संशोधन द्वारा लागू की गई थी। अमेरिकी में सिर्फ फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ही 4 बार राष्ट्रपति पद पर रहे थे।
ट्रम्प के राष्ट्रपति बनते ही 538 अवैध प्रवासी गिरफ्तार
अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही प्रशासन ने अवैध प्रवासियों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रम्प के शपथ लेने के बाद पहले दिन में ही 538 अवैध प्रवासियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि अब तक 538 अवैध प्रवासियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 373 को हिरासत में लेकर फिलहाल कैंप भेज दिया गया है। लेविट ने कहा कि ये सभी अपराधी हैं। इन पर रेप, हत्या और किडनैपिंग के आरोप हैं।