नई दिल्ली
सोशल मीडिया पर अश्लीलता रोकने के लिए केंद्र सरकार मौजूदा आईटी एक्ट की जगह डिजिटल इंडिया बिल लाने पर काम कर रही है। नए कानून में यू ट्यूबर, डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया यूजर्स को रेगुलेट करने के प्रावधान रहेंगे।डिजिटल इंडिया बिल पर केंद्र करीब 15 महीने से काम कर रहा है। अलग–अलग क्षेत्र के लिए विशिष्ट प्रावधान वाले कानून बनाए जाएंगे। जैसे दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना एवं प्रसारण संबंधी विषयों के लिए अलग–अलग प्रावधान रखे जाएंगे। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गवर्नेंस की भी व्यवस्था हो।सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रणवीर अलाहबादिया के विवाद के चलते सरकार डिजिटल इंडिया बिल की ओर वापसी कर रही है। हालांकि, एआई गवर्नेस इससे अलग रखने का फैसला किया है। इसके लिए पूरी तरह अलग नियमन की जरूरत है।सरकार के सामने तुरंत की बाध्यता सुप्रीम कोर्ट को संतोषजनक जवाब देने की है कि आईटी एक्ट की खामियां दूर करने के लिए क्या किया जा रहा है। आईटी मामलों पर संसदीय समिति ने भी अश्लील कंटेंट पर अंकुश के लिए सरकार से जवाब मांग रखा है।आईटी एक्ट, 2000 पुराना हो चुका है। यह बना तब देश में इंटरनेट यूजर 60 लाख तक थे। अब 90 करोड़ से ज्यादा हैं। संसदीय समिति ने हाल में अश्लील व फूहड कंटेंट पर सरकार से पूछा था कि आईटी एक्ट में ऐसे कंटेंट को लेकर क्या प्रावधान हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी मुद्दे पर अटॉर्नी जनरल और सॉलीसिटर जनरल को अगली सुनवाई पर बुलाया है।