नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबादिया को ‘द रणवीर शो’ फिर से शुरू करने की अनुमति दी, लेकिन कुछ शर्तों के साथ. कोर्ट ने कहा- वह यह वचन दें कि उनके पॉडकास्ट नैतिकता और शालीनता के मानकों को बनाए रखेंगे ताकि किसी भी आयु वर्ग के दर्शक देख सकें. कोर्ट ने कहा- इलाहाबादिया को अपना शो फिर से शुरू करने की अनुमति दी जाती है, क्योंकि 280 कर्मचारियों की आजीविका उसके प्रसारण पर निर्भर करती है. इलाहाबादिया ने शो प्रसारित करने से प्रतिबंधित किए जाने के फैसले का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.रणवीर इलाहाबादिया मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी निर्देश दिया. कोर्ट ने केंद्र से कहा- सोशल मीडिया सामग्री को रिगुलेट करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करें. साथ ही सभी स्टॉक होल्डर से सुझाव लेने के लिए कहा है.सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया के वकील को फटकार भी लगाई. कोर्ट ने कहा- मौलिक अधिकार थाली में नहीं परोसे गए हैं, कुछ प्रतिबंध हैं.सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक रणवीर इलाहाबादिया को प्रदान की गई गिरफ्तारी से संरक्षण की अवधि बढ़ाई, उसे गुवाहाटी में जांच में शामिल होने के लिए कहा.