नई दिल्ली । सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2009 को लेकर दायर की एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। याचिका में सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2009 के कुछ प्रावधानों को चुनौती दी गई है। मामले में कोर्ट ने मोदी सरकार से जवाब मांगा है। सूचना प्रौद्योगिकी (जनता द्वारा सूचना तक पहुंच को अवरुद्ध करने की प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय) नियम, 2009 के कुछ नियमों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से छह सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। दरअसल, सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर की ओर से शीर्ष अदालत में एक याचिका लगाई गई है। अर्जी में कहा गया है कि ‘एक्स’ जैसे प्लेटफॉर्म से सूचना हटाने से पहले उसके स्रोत को नोटिस दिया जाना चाहिए।सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। गुजरात हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया था। उन पर सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो क्लिप पोस्ट करके सांप्रदायिक विद्वेष को बढ़ावा देने का आरोप है।