अहमदाबाद: आज विधानसभा में विधायक द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए उद्योग मंत्री बलवंतसिंह राजपूत ने बताया कि पिछले दो वर्षों में गुजरात टेक्सटाइल वैल्यू चेन में विशिष्ट क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए अहमदाबाद जिले में पावर-टैरिफ सहायता योजना के तहत कुल 75 क्लेम आवेदन स्वीकृत किए गए हैं, जिसके तहत 32.37 करोड़ रुपये की पावर-टैरिफ सहायता का भुगतान किया गया है। उद्योग मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा गुजरात टेक्सटाइल वैल्यू चेन में विशिष्ट क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए सहायता योजना-2019 घोषित की गई थी। इस योजना के तहत एमएसएमई इकाइयों को 6 प्रतिशत ब्याज सहायता दी जाती है, साथ ही बड़े स्तर की इकाइयों को उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली रोजगार को ध्यान में रखते हुए 4 से 6 प्रतिशत तक की ब्याज सहायता दी जाती है। उन्होंने आगे कहा कि विविंग गतिविधि में एलटी पावर कनेक्शन वाली इकाइयों को 5 वर्ष तक 3 रुपये प्रति यूनिट तथा एचटी पावर कनेक्शन वाली इकाइयों को 5 वर्ष तक 2 रुपये प्रति यूनिट की पावर टैरिफ सहायता तथा अन्य टेक्सटाइल गतिविधि में 2 रुपये प्रति यूनिट की पावर टैरिफ सहायता दी जाती है। ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण और पर्यावरण संबंधी सहायता के बारे में मंत्री ने कहा कि ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण और पर्यावरण संबंधी अनुपालन के लिए मान्य खर्च के 20 प्रतिशत की दर से अधिकतम 30 लाख रुपये की सहायता तथा ऊर्जा और पानी ऑडिट के लिए 50 प्रतिशत तक अधिकतम 1 लाख रुपये की सहायता दी जाती है। इसके अलावा इकाई को योजना के कार्यकाल के दौरान टेक्नोलॉजी अधिग्रहण के लिए पूंजी निवेश के 50 प्रतिशत तक अधिकतम 25 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। मंत्री ने आगे कहा कि टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने के लिए सहायता के तहत सामूहिक सुविधाओं और ढांचे के लिए कुल परियोजना के 25 प्रतिशत की दर से अधिकतम 15 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता तथा पार्क के डेवलपर द्वारा पार्क के लिए की गई जमीन की खरीद पर भरी गई 100 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी वापस की जाएगी। इसके अलावा पार्क में पहला प्लॉट खरीदने वाले को खरीद पर भरी गई 100 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी वापस की जाएगी तथा पार्क में न्यूनतम 100 या उससे अधिक श्रमिकों के लिए बनाई जाने वाली डोरमेट्री के 25 प्रतिशत की दर से अधिकतम 7.5 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। उप-प्रश्न का विवरण देते हुए उद्योग मंत्री ने बताया कि राज्य की संपूर्ण टेक्सटाइल वैल्यू चेन को मजबूत करने, रोजगार के अवसर पैदा करने और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा ‘गुजरात टेक्सटाइल पॉलिसी-2024’ की घोषणा की गई थी। इस पॉलिसी के तहत गुजरात सरकार ने विशेष रूप से गारमेंट और अपेरल तथा टेक्निकल टेक्सटाइल पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है। इस नीति के तहत टेक्सटाइल इकाइयों को पहली बार कैपिटल सहायता 10 से 35 प्रतिशत, महिलाओं के लिए ग्रामीण स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए स्वयं सहायता समूह-एसएचजी को पहली बार सहायता तथा पीएम मित्रा पार्क में स्थापित होने वाली इकाइयों को अधिकतम सहायता दी जाती है, ऐसा मंत्री ने बताया था।