नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की है। ये FIR सरकारी पैसे के दुरुपयोग मामले में सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम के तहत दर्ज की गई है।केजरीवाल पर आरोप है कि उन्होंने प्रचार के लिए बड़े होर्डिंग लगवाने में जनता के पैसे का गलत इस्तेमाल किया। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 अप्रेल की तारिख दी है।शुक्रवार को दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल और दो अन्य नेताओं गुलाब सिंह और नितिका शर्मा पर FIR की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान इसकी जानकारी दी।इससे पहले 11 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल पर सरकारी पैसों के दुरुपयोग मामले में FIR दर्ज करने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने पुलिस से 18 मार्च तक मामले की स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी थी।2019 में दिल्ली की एक अदालत में याचिका दायर की गई थी। इसमें आरोप था कि अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व विधायक गुलाब सिंह और द्वारका से पार्षद नितिका शर्मा ने पूरे इलाके में बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगाकर जनता के पैसे का दुरुपयोग किया है। तब निचली अदालत ने याचिका खारिज कर FIR की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। जनवरी, 2024 में डायरेक्टरेट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी ने भी AAP से राजनीतिक विज्ञापनों के लिए जनता के पैसे का दुरुपयोग करने के लिए ब्याज सहित 163.62 करोड़ रुपए वापस करने को कहा था।