चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार, 7 अप्रैल, 2025 को मशहूर स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को गिरफ्तारी से दी गई अंतरिम सुरक्षा 17 अप्रैल तक बढ़ा दी। यह सुरक्षा उनके खिलाफ मुंबई में खार पुलिस द्वारा दर्ज एक मामले के संबंध में थी, जिसमें कथित तौर पर ‘नया भारत’ नाम के अपने हालिया कॉमेडी शो के दौरान महाराष्ट्र के राजनेता के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की गई थी। न्यायमूर्ति सुंदर मोहन ने यह आदेश तब पारित किया, जब अधिवक्ता वी. सुरेश ने एस. तन्वी की सहायता से अदालत को बताया कि उन्होंने अपने मुवक्किल को अंतरिम अग्रिम जमानत देते हुए 28 मार्च, 2025 को अदालत द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार खार पुलिस को निजी नोटिस दिया था।
न्यायाधीश ने रजिस्ट्री को यह पता लगाने का निर्देश दिया कि क्या अदालत का नोटिस भी दिया गया था और मामले को 17 अप्रैल को फिर से सूचीबद्ध किया जाए।