नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका की सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें चुनाव आयोग को इलेक्ट्रॉनिक गिनती के अलावा वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल पर्चियों की 100 प्रतिशत हाथों से गिनती के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ इस मुद्दे पर दिल्ली उच्च न्यायालय के 12 अगस्त, 2024 के फैसले के खिलाफ हंस राज जैन की याचिका पर विचार कर रही थी। सीजेआई ने हंस राज जैन की अपील को खारिज करते हुए कहा, ‘हमें (दिल्ली उच्च न्यायालय के) विवादित फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई अच्छा आधार नहीं मिला। विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है’। सीजेआई ने आगे कहा कि उनके नेतृत्व वाली शीर्ष अदालत की पीठ ने पहले भी इसी तरह के मुद्दे उठाते हुए एक फैसला सुनाया था और इसे बार-बार नहीं उठाया जा सकता।