नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव संचालन नियम 1961 में किए गए संशोधनों को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट ने कांग्रेस सचिव जयराम रमेश और अन्य की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए चुनाव आयोग को तीन सप्ताह का वक्त दिया है। 15 जनवरी को इस मामले में मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। गुरुवार को जब याचिका पर सुनवाई शुरू हुई तो चुनाव आयोग की ओर से आए वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने जवाब दाखिल करने के लिए तीन और सप्ताह का समय मांगा। पीठ ने सिंह की प्रार्थना स्वीकार कर ली और सुनवाई के लिए 21 जुलाई का सप्ताह तय किया। इस मामले को लेकर जयराम रमेश के अलावा श्याम लाल पाल और कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज ने जनहित याचिका दायर की है। सीसीटीवी फुटेज तक किसी भी पहुंच को रोक दिया गया था। सिंघवी ने कहा कि मतदान के विकल्प कभी उजागर नहीं किए गए और सीसीटीवी फुटेज से वोटों का पता नहीं चल सकता और पीठ से आग्रह किया कि वह चुनाव आयोग और केंद्र से सुनवाई की अगली तारीख से पहले अपने जवाब दाखिल करने को कहे। gujaratvaibhav.com