Friday, 20 June 2025

☰

SIGN IN
SUBSCRIBE NOW
Facebook Twitter Youtube Instagram Pinterest Linkedin Telegram
  • ePaper
Friday, 20 June 2025

☰

  • होम
  • राष्ट्र वैभव
  • खेल वैभव
  • व्यपार वैभव
  • हिंदी है हम
  • विश्वास न्यूज़
  • विडियो
  • Cross Word
  • #Neet Results
  • होम
  • राष्ट्र वैभव
  • खेल वैभव
  • व्यपार वैभव
  • हिंदी है हम
  • विश्वास न्यूज़
  • विडियो
  • Cross Word
  • #Neet Results
SUBSCRIBE NOW
SIGN IN

सावरकर पर टिप्पणी के लिए सुप्रीम कोर्ट की राहुल को फटकार,इतिहास-भूगोल नहीं मालूम, फ्रीडम फाइटर्स के खिलाफ अनाप-शनाप न बोलें

by Gujarat Vaibhav News Desk
April 25, 2025
in राष्ट्र वैभव
0
0
SHARES
6
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने वीर सावरकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर शुक्रवार को कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि हम स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ किसी को अनाप-शनाप बोलने की इजाजत नहीं दे सकते। उन्होंने हमें आजादी दिलाई और हम उनके साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं।सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आप आगे से ऐसा कोई बयान देंगे तो हम स्वत: संज्ञान लेकर कार्रवाई करेंगे। स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में गैर-जिम्मेदाराना बयान मत दीजिए।इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने सावरकर पर टिप्पणी के मामले में राहुल के खिलाफ ट्रायल कोर्ट के समन पर रोक लगा दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 4 अप्रैल को समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद राहुल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने राहुल की याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई शुरू होते ही जस्टिस दत्ता ने राहुल की टिप्पणी पर आपत्ति जताई, जिसमें उन्होंने सावरकर को अंग्रेजों का नौकर कहा था।जस्टिस दत्ता ने पूछा कि क्या महात्मा गांधी को अंग्रेजों का नौकर कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने भी वायसराय को लिखी अपनी चिट्ठियों में ‘आपका वफादार सेवक’ शब्द का इस्तेमाल किया था।दत्ता ने राहुल के वकील एएम सिंघवी से पूछा, ‘क्या आपके मुवक्किल को पता है कि उनकी दादी इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थीं, तो उन्होंने भी स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की तारीफ करते हुए एक चिट्ठी भेजी थी।
जब आपको भारत के इतिहास या भूगोल के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो आप हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते।’

नेशनल हेराल्ड केस, सोनिया-राहुल को नोटिस से कोर्ट का इनकारर
नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि आरोपियों का पक्ष सुने बिना हम नोटिस जारी नहीं कर सकते।स्पेशल जज विशाल गोगने ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर सुनवाई की। उन्होंने कहा, ‘ED की चार्जशीट में कुछ डॉक्यूमेंट्स भी गायब हैं। उन डॉक्यूमेंट्स को दाखिल करिए। उसके बाद नोटिस जारी करने पर फैसला करेंगे।’ED ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 9 अप्रैल को पहली चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे को आरोपी बनाया था। ED ने कोर्ट से कहा कि हमारी तरफ से कुछ भी नहीं छिपाया जा रहा है। संज्ञान लिए जाने से पहले उन्हें अपनी बात रखने का मौका दिया जा रहा है। हम नहीं चाहते कि आदेश जारी करने में ज्यादा वक्त लगे। इसलिए कोर्ट को नोटिस जारी करना चाहिए।इस पर जज ने कहा कि जब तक कोर्ट इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाती कि नोटिस की जरूरत है, वह कोई आदेश पारित नहीं कर सकती। आदेश जारी करने से पहले यह देखना होता है कि उसमें कोई कमी तो नहीं है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 2 मई की तारीख तय की है।

Gujarat Vaibhav News Desk

Gujarat Vaibhav News Desk

Next Post
आतंकियों का समर्थन बड़ी गलती:पाक रक्षा मंत्री

आतंकियों का समर्थन बड़ी गलती:पाक रक्षा मंत्री

Downloads

Android Apple
Footer -2

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram Pinterest Linkedin Telegram
  • Comics
  • Crosswords
  • Mah Jongg
  • Sudoku
  • Wordwipe
  • Horoscopes
  • Solitaire
  • TV Listing

About Us

  • Public Relations
  • Careers
  • Diversity & Inclusion
  • Newspaper in Education
  • Today's Paper
  • BrandStudio
  • Events
  • Policies & Standards

Get The Post

  • Home Delivery
  • Digital Subscription
  • Gift Subscription
  • Mobile & Apps
  • Newsletter & Alerts
  • Gujarat Vaibhav Post Live
  • Reprints and Permission
  • Post Store
  • Books & eBooks
  • eReplica

Help

  • Contact the Newsroom
  • Contact Customer Care
  • Reader Representative
  • Advertise
  • Licensing & Syndication
  • Request a Correction
  • Send a News Tip

Terms of Use

  • Digital Products Terms of Sale
  • Print Products Terms of Sale
  • Terms of Service
  • Privacy Policy
  • Submission & Discussion Policy
  • RSS Terms of Service
  • Ad Choices
Footer -2

Read our E-Paper

Developed by : India Online Business Solution

Add New Playlist

No Result
View All Result

© 2020 Gujarat Vaibhav | India Online Business Solutions

  • TRENDING TODAY
  • Gujarat
  • Rajasthan
  • Videos
  • Entertainment

Subscription

गरमागरम खबरे

E Paper

समाचार

  • राष्ट्र वैभव
  • विदेश वैभव

कोविड -19

  • वीडियो & Podcast
  • Expert वैभव
  • Report वैभव
  • विश्व Tracker

राज्य वैभव

  • गुजरात वैभव
  • राजस्थान वैभव
  • पंजाब वैभव
  • राजधानी वैभव
  • उत्तर प्रदेश वैभव
  • उत्तराखंड वैभव
  • मध्यप्रदेश वैभव
  • छत्तीसगढ़ वैभव
  • हरियाणा वैभव
  • बिहार वैभव
  • झारखंड वैभव
  • हिमाचल वैभव
  • महाराष्ट्र वैभव
  • दिल्ली वैभव

Commerce वैभव

  • Agro वैभव
  • Industry वैभव
  • Economy वैभव
  • वैभव Market
  • वैभव Budget 20-20

Crossword + "Free Games"

  • Comics
  • Sudoku
  • Mahjongg
  • Word Wipe
  • Solitaire

विचार विमर्श

  • Editorial वैभव
  • आपकी राइ
  • Columnist
  • वैभव Bloggers
  • Interviews
  • Cartoon
  • आपकी संपादक
  • News Correction

Sports Vaibhav

  • Athletic
  • Cricket
  • Football
  • Hockey
  • Motorsports
  • Tennis
  • Races
  • Other Sports

वैभव Entertainment

  • कला वैभव
  • Dance
  • चल चित्र
  • Theatre
  • Music
  • Reviews

समाज वैभव

  • History
  • सभ्यता एव संस्कृति

पुस्तक संसार

  • Authors
  • Reviews

बच्चो की प्यारी दुनियाँ

Lifestyle वैभव

  • Travel
  • Fashion
  • Food
  • Fitness
  • Homes
  • Luxury
  • Farming

Sci-Tech वैभव

  • Technology
  • विज्ञान वैभव
  • Environment

Edu वैभव

  • Career
  • College
  • School

Multimedia Vaibhav

वैभव विशेष

नारी विशेष

देश के जवान

हमारा आर्य समाज

वैभव धर्म

मैं भी पत्रकार

  • Classifieds
  • eBooks
  • Subscribe
  • About Us
Lost your password?