कोलकाता:
सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर शर्मिष्ठा पनोली को बड़ी राहत देते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने पुलिस से इंफ्लूएंसर शर्मिष्ठा पनोली सुरक्षा देने को भी कहा है. शर्मिष्ठा को 10 हजार के निजी मुचलके पर जमानत मिली है. विदेश जाने पर इंफ्लूएंसर को सीजेएम की इजाजत लेनी होगी. हाई कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि हिरासत में लेकर शर्मिष्ठा पनोली से पूछताछ की कोई जरूरत नहीं है. साथ ही हाई कोर्ट ने कहा कि अदालत ने कहा कि उसके खिलाफ शिकायत में किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं हुआ है. इसके साथ ही अदालत ने कहा कि पनोली के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट यांत्रिक प्रकृति का था और अदालत ने कहा कि उसके खिलाफ शिकायत में किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं हुआ है. अदालत ने यह भी कहा कि नोटिस देने की प्रक्रिया उस समय चल रही थी जब वह कोलकाता से बाहर थीं. जस्टिस राजा बसु चौधरी की पीठ ने आदेश दिया कि उसे 10,000 रुपये की जमानत राशि और जमानत मुचलके पर रिहा किया जाए तथा मामले की जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया. कोलकाता पुलिस ने एक शिकायत के आधार पर गुरुग्राम से शर्मिष्ठा पनोली को गिरफ्तार किया था. सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर पर आरोप है कि उसने सांप्रदायिक टिप्पणियों वाला एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें दावा किया गया था कि बॉलीवुड अभिनेता ऑपरेशन सिंदूर पर चुप्पी साधे हुए हैं. इसके बाद कोलकाता की एक अदालत ने पनोली को 13 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.