गांधीनगर
गुजरात बोर्ड के तहत राज्य के सभी स्कूलों में 9 जून से नया शैक्षणिक वर्ष 2025-26 शुरू हो गया है। इसी के साथ, गुजरात शिक्षा विभाग ने एक परिपत्र जारी कर जून 2025 से राज्य के सभी सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र जारी करते समय अब से नाम के पीछे उपनाम (सरनेम) लिखने का निर्देश दिया है। शिक्षा विभाग के परिपत्र के अनुसार, राज्य में स्कूल बदलने पर छात्रों को स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (LC) दिया जाता है। LC में छात्र का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, उपनाम (सरनेम), जन्म तिथि सहित महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज होती है। वर्तमान में APAAR ID और उसके तहत आधार कार्ड के साथ बच्चों के नाम को मैप करने का काम चल रहा है। इसे देखते हुए, शिक्षा विभाग ने जून 2025 से LC में छात्रों का पूरा नाम लिखते समय नाम के अंत में उपनाम (सरनेम) का उल्लेख करने का सुझाव दिया है। कई बार छात्रों के विभिन्न आवश्यक दस्तावेजों में नाम और उपनाम (सरनेम) को लेकर दिक्कतें आती हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, शिक्षा विभाग ने राज्य के स्कूलों को निर्देश दिया है कि APAAR ID, आधार कार्ड और LC में नाम में एकरूपता बनी रहे।