अहमदाबाद । मोरबी झूलते पुल (केबल ब्रिज) हादसे के मामले में गुजरात सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है. तत्कालीन अधिकारी संदीप झाला के खिलाफ एक्शन लेते हुए उन्हें अगले तीन साल तक किसी भी तरह का वेतन या भत्ता नहीं मिलेगा. यह कदम उच्च न्यायालय के सख्त रुख और एसआईटी (SIT) की रिपोर्ट के बाद उठाया गया है. मोरबी पुल दुर्घटना की जांच कर रही विशेष जांच टीम (SIT) की रिपोर्ट के बाद राज्य सरकार ने गुजरात हाईकोर्ट में एक हलफनामा (एफिडेविट) दाखिल किया है. इस हलफनामे में सरकार ने बताया है कि तत्कालीन अधिकारी संदीप झाला, जिनकी भूमिका इस त्रासदी में संदिग्ध पाई गई थी, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है. उन्हें मिलने वाले सभी वेतन और भत्तों पर अगले तीन साल के लिए रोक लगा दी गई है ।

