गांधीनगर
गुजरात की औद्योगिक इकाइयों में बार-बार होने वाली हड़तानों को लेकर राज्य सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है। अब कोई भी यूनियन हड़ताल पर जाने से पहले 14 दिन पहले सरकार को नोटिस देकर सूचित करेगी। इस संबंध में राज्य सरकार ने आज कैबिनेट बैठक में अध्यादेश को मंजूरी दी है। राज्य में काम करने वाले कर्मचारियों या यूनियनों को हड़ताल से पहले 14 दिन का नोटिस देना अनिवार्य होगा। औद्योगिक इकाई को बंद करने से पहले मालिक को कर्मचारियों को 14 दिन पहले सूचित करना होगा। साथ ही, राज्य की औद्योगिक इकाइयों को तालाबंदी से पहले यूनियन को 14 दिन का नोटिस देना होगा।

