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मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए स्पेशल कोर्ट का 17 साल बाद फैसला, साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित समेत सातों आरोपी बरी

by Gujarat Vaibhav News Desk
July 31, 2025
in राष्ट्र वैभव
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मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए स्पेशल कोर्ट का 17 साल बाद फैसला, साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित समेत सातों आरोपी बरी
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बाइक प्रज्ञा की और कर्नल RDX लाए यह दोनों बातें साबित नहीं हुईं
फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे: पीड़ित परिवारों के वकील
मुंबई
सितंबर 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में गुरुवार को मुंबई की एक विशेष अदालत ने पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया। इस विस्फोट में छह लोग मारे गए थे और 101 अन्य घायल हुए थे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के मामलों की सुनवाई के लिए नियुक्त विशेष न्यायाधीश एके लाहोटी ने अभियोजन पक्ष के मामले और की गई जांच में कई खामियां बताईं। उन्होंने कहा कि आरोपियों को संदेह का लाभ मिलना चाहिए। विस्फोट के सभी छह पीड़ितों के परिवारों को दो-दो लाख रुपये और सभी घायलों को 50,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। पीड़ित परिवारों के वकील एडवोकेट शाहिद नदीम ने कहा कि बम विस्फोट की पुष्टि कोर्ट ने कर दी है। हम इस बरी करने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। हम स्वतंत्र रूप से अपील दायर करेंगे। 29 सितंबर 2008 को मुंबई से लगभग 200 किलोमीटर दूर मालेगांव शहर में एक मस्जिद के पास एक मोटरसाइकिल पर बंधे विस्फोटक उपकरण में विस्फोट होने से छह लोगों की मौत हो गई थी। धमाके में 100 से अधिक घायल हुए थे। न्यायाधीश ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि मामले को संदेह से परे साबित करने के लिए कोई विश्वसनीय और ठोस सबूत नहीं है। मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के प्रावधान लागू नहीं होते। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह साबित नहीं हुआ है कि विस्फोट में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल प्रज्ञा ठाकुर के नाम पर पंजीकृत थी, जैसा कि अभियोजन पक्ष ने दावा किया है। यह भी साबित नहीं हुआ है कि विस्फोट कथित तौर पर बाइक पर लगाए गए बम से हुआ था।
अदालत ने कहा, ‘आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। कोई भी धर्म हिंसा का समर्थन नहीं कर सकता। अदालत केवल धारणा और नैतिक साक्ष्य के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहरा सकती। इसके लिए ठोस सबूत होना जरूरी है।’कोर्ट ने कहा, ‘अभियोजन पक्ष ने साबित किया कि मालेगांव में विस्फोट हुआ था, लेकिन यह साबित नहीं कर पाया कि उस मोटरसाइकिल में बम रखा गया था। अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि घायलों की संख्या 101 नहीं, बल्कि केवल 95 थी। कुछ मेडिकल प्रमाणपत्रों में भी हेराफेरी की गई थी।कोर्ट ने कहा, ‘श्रीकांत प्रसाद पुरोहित के आवास में विस्फोटकों के भंडारण या संयोजन का कोई सबूत नहीं मिला। पंचनामा करते समय जांच अधिकारी की ओर से घटनास्थल का कोई स्केच नहीं बनाया गया था। घटनास्थल से कोई फिंगरप्रिंट, डंप डेटा या अन्य कोई जानकारी एकत्र नहीं की गई थी। नमूने गड़बड़ थे, इसलिए रिपोर्ट निर्णायक और विश्वसनीय नहीं हो सकी। विस्फोट में कथित रूप से शामिल बाइक का चेसिस नंबर स्पष्ट नहीं था। अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि विस्फोट से ठीक पहले वह साध्वी प्रज्ञा के पास थी।’कोर्ट ने कहा, ‘हमने एडीजी एटीएस को आरोपी सुधाकर चतुर्वेदी के घर में विस्फोटक रखने के मामले की जांच शुरू करने का आदेश दिया है।’

मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई : साध्वी प्रज्ञा
ब्लास्ट केस में बरी होने के बाद साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि पिछले 17 सालों से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। भगवा का अपमान करने वालों को भगवान सजा देंगे।
आतंकवादी न कभी भगवा था, न है और न कभी होगा: फडणवीस
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि आतंकवादी न कभी भगवा था, न है और न कभी होगा।
भगवा कभी आतंकवाद से जुड़ा नहीं हो सकता : शिवसेना यूबीटी
कोर्ट के फैसले पर उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी ने प्रतिक्रिया दी. पार्टी ने कहा कि कुछ नेताओं ने ‘भगवा आतंकवाद’ की संज्ञा दी थी लेकिन भगवा कभी आतंकवाद से जुड़ा नहीं हो सकता. दुर्भाग्य है कि कुछ लोग भगवा को आतंकवाद कहते हैं. न्याय मांगने में समय लगता है लेकिन न्याय जरूर मिलता है.”
आज का दिन ऐतिहासिक: रविशंकर प्रसाद
रविशंकर प्रसाद, भाजपा सांसद- आज का दिन ऐतिहासिक है। कांग्रेस के हिंदू आतंकवाद का षडयंत्र आज धाराशायी हो गया। किसी भी आरोपी के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। भाजपा इस फैसले का स्वागत करती है।
आतंकवाद को किसी भी धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए: दिग्विजय
दिग्विजय सिंह, कांग्रेस सांसद- आतंकवाद को किसी भी धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। हिंदू आतंकवाद या इस्लामी आतंकवाद जैसी कोई चीज नहीं है। हर धर्म प्रेम, सद्भाव, सत्य और अहिंसा का प्रतीक है।

Gujarat Vaibhav News Desk

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