- गुजरात हाईकोर्ट का सख्त आदेश
- एडवोकेट अमित पंचाल ने दायर की थी अवमानना याचिका , अहमदाबाद ट्रैफिक पुलिस और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को निर्देश, ट्रैफिक पुलिस के अलावा कॉर्पोरेशन भी जिम्मेदार
अहमदाबाद । गुजरात में खराब सड़कों, गलत दिशा में गाड़ी चलाने, अतिक्रमण और ट्रैफिक जाम की लगातार बढ़ती समस्याओं पर गुजरात हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने एक बार फिर सरकार और स्थानीय प्रशासन को कड़ी चेतावनी दी है कि अगर सुधार नहीं हुआ तो स्थानीय अधिकारी जिम्मेदार माने जाएंगे।
हाईकोर्ट ने सिर्फ चुनिंदा सड़कों पर ही नहीं, बल्कि सभी खराब सड़कों और ट्रैफिक की समस्याओं के लिए ट्रैफिक पुलिस के साथ-साथ स्थानीय नगर निगम को भी जिम्मेदार ठहराया है। अदालत ने कहा कि जब तक दोषियों और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कड़े कदम नहीं उठाए जाएंगे, तब तक वे नहीं सुधरेंगे। हाईकोर्ट ने सुझाव दिया कि अगर ट्रैफिक पुलिस अपना काम करने में विफल रहती है, तो उन्हें भी जिम्मेदार ठहराकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हाईकोर्ट ने अहमदाबाद ट्रैफिक पुलिस और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से कहा है कि वे ट्रैफिक और गलत दिशा में गाड़ी चलाने की समस्या को रोकने के लिए लगातार काम करते रहें। कोर्ट ने ट्रैफिक पुलिस द्वारा गलत दिशा में गाड़ी चलाने वाले वाहनों को जब्त करने और पुराने चालान का भुगतान करने के बाद ही छोड़ने के फैसले की सराहना की। गौरतलब है कि पहले गुजरात हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों की अनदेखी करने पर अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, शहर पुलिस और राज्य सरकार के खिलाफ एडवोकेट अमित पंचाल ने अदालत की अवमानना की याचिका दायर की थी। इसके बाद ही प्रशासन हरकत में आया। राज्य सरकार के वकील ने अदालत को बताया कि 29 जुलाई से 4 अगस्त के बीच गलत दिशा में गाड़ी चलाने के लिए 46 वाहन जब्त किए गए और 77 पुलिस शिकायतें दर्ज की गईं। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने यह भी बताया कि अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू कर दिया गया है और यह जारी रहेगा।

