अहमदाबाद ।गुजरात उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू की नियमित जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया है। आसाराम को गांधीनगर की अदालत ने 2013 के दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। न्यायालय ने शिकायतकर्ता और राज्य सरकार दोनों को नोटिस जारी किया। उल्लेखनीय है कि, जोधपुर में एक अलग दुष्कर्म मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने उनकी अंतरिम जमानत 29 अगस्त तक बढ़ा दी थी और उनकी मेडिकल जांच का निर्देश दिया था। इसे ध्यान में रखते हुए, गुजरात उच्च न्यायालय ने पिछले मंगलवार को उनकी अस्थायी जमानत 3 सितंबर तक बढ़ा दी थी। आज उनकी नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान, न्यायाधीश इलेश जे. वोरा और न्यायाधीश पी.एम. रावल की खंडपीठ ने नोटिस जारी किए। गौरतलब है कि, राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू की मेडिकल जांच का निर्देश दिया है कि “संबंधित अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट या किसी अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा उनकी मेडिकल स्थिति की जांच की जाए”। इस बोर्ड को आसाराम की मेडिकल स्थिति पर एक रिपोर्ट देनी होगी, जिसमें यह भी बताया जाएगा कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता है या निरंतर चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता है या नहीं।

