पटना। पटना हाईकोर्ट ने कांग्रेस को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्म से पीएम मोदी और उनकी दिवंगत मां का AI वीडियो फौरन हटाने का आदेश दिया।कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश (ACJ) पीबी बैजन्त्री ने यह आदेश विवेकानंद सिंह की याचिका पर दिया। इसमें कहा गया कि ऐसी सामग्रियों का प्रसार तुरंत रोका जाए और सभी प्लेटफॉर्म से हटाया जाए।याचिका में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, X, केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को पार्टी बनाया। चुनाव आयोग के वकील सिद्धार्थ प्रसाद ने न्यूज एजेंसी PTI को बताया, ‘गांधी, फेसबुक, ट्विटर और गूगल को भी नोटिस जारी किया है।पिछले सप्ताह बिहार कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर यह वीडियो डाला था, जिसमें मोदी की मां को उनकी राजनीति की आलोचना करते हुए दिखाया गया था।बिहार कांग्रेस ने 11 सितंबर को मोदी और उनकी मां का एक AI वीडियो जारी किया था। भाजपा ने इसे शर्मनाक बताया था। इससे पहले 14 सितंबर को दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी ने FIR भी दर्ज कराई थी।

