गांधीनगर । दिवाली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए गुजरात सरकार ने पटाखे फोड़ने के संबंध में नए निर्देश जारी किए हैं। वायु और ध्वनि प्रदूषण को रोकने के उद्देश्य से, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का निर्णय लिया है। इन नियमों के अनुसार, दिवाली की रात को केवल दो घंटे (रात 8 से 10 बजे) तक ही पटाखे फोड़ने की अनुमति दी गई है। राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार, पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव और आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक पटाखे फोड़ने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इसके अलावा, सरकार ने अधिक शोर करने वाले पटाखे फोड़ने पर भी प्रतिबंध लगाया है केवल सुप्रीम कोर्ट द्वारा मान्यता प्राप्त ग्रीन पटाखे तथा कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले पटाखों के उत्पादन और बिक्री की ही अनुमति रहेगी। इसके अलावा, भारी शोर वाले, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले बंधित पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया है। पटाखों की बिक्री केवल लाइसेंसधारी व्यापारियों द्वारा ही की जाएगी और उन्हें केवल अनुमोदित पटाखों का ही विक्रय करना होगा।

